भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के अंतिम दिन 3 मार्च दिवस के उपरांत सायं 5. 30 बजे तक किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण करवाना या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार कराना निषिद्ध घोषित कर दिया है।
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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि उ 0 प्र 0 विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 के संदर्भ में 28 जनवरी, 2012 पूर्वान्ह 7.00 बजे से 0 3 मार्च, 2012 सायं 5.30 बजे तक के समय में किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल (निर्गम मत सर्वेक्षण) या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन निषिद्ध होगा।